उत्तराखंड
उत्तराखंडः शासन ने छुट्टी के नियमो में किया बदलाव, ऐसे करना होगा अब आवेदन…
उत्तराखंड में कर्मियों और अधिकारियों के लिए बड़ा अपडेट है। बताया जा रहा है कि शासन ने छुट्टी के नियमो में बदलाव किया है। जिसके आदेश जारी किए गए है। जिसके तहत अब आकस्मिक अवकाश के लिए ऑफलाइन स्विकार नहीं किए जाएंगे। आकस्मिक अवकाश के लिए IFMS पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आइए जानते है कैसे..
मिली जानकारी के अनुसार जारी आदेश में लिखा है कि यह देखा जा रहा है कि अधिकारीगण आकस्मिक अवकाश हेतु ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, जबकि आकस्मिक अवकाश आवेदन IFMS के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने चाहिए। अतः समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि 01 जनवरी, 2024 से आकस्मिक अवकाश आवेदन IFMS के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायें।
बताया जा रहा है कि 01 जनवरी, 2024 से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपनी लॉग-इन आई०डी० के माध्यम से लॉग-इन करते हुए अपने My Leave Section में Apply Leave उपलब्ध बटन पर क्लिक करते हुए अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से ऑफलाइन आकस्मिक अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
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