उत्तराखंड
डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने इस पुलिसकर्मी को किया निलंबित, बताई जा रही ये वजह…
उत्तराखंड में पुलिस महकमे से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका स्वीकार किए जाने के मामले में की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली रामनगर में दर्ज एफआईआर नंबर- 512/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा पारित विभिन्न फैसलों व निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपराध के जमानती होने के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्तों को जमानत पर रिहा न किये जाने का न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है। बताया जा रहा है कि कोतवाल अरुण सैनी ने रामनगर के एक रिजॉर्ट में बीते 29 नवंबर को छापेमारी कर कथित तौर पर शराब बरामद करते हुए एक्साइज एक्ट के उल्लंघन करने के आरोप में रिजॉर्ट मालिक समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी
बताया जा रहा है कि मामले में कार्रवाई करते हुए डीआईजी कुमाऊं ने कोतवाल अरुण सैनी को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान निहित प्रावधानों के अंतर्गत सैलरी आधी मिलेगी और इनके जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। वहीं अब पूरे मामले में रेस्टोरेंट कारोबारी ने न्यायालय में याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की सुनवाई मंगलवार 19 दिसंबर को होगी।
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