उत्तराखंड
सेकेंड हैंड वाहनों के खरीदने और बेचने के लिए भी लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट, लागू हुई ये व्यवस्था…
Uttarakhand News: उत्तराखंड में पुराने वाहन बेचने या खरीदने का प्लान बना रहे है तो आपके लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों (दुपहिया, कार या अन्य वाहनों) की खरीद व बिक्री करने वाले कारोबारियों का आरटीओ कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकार प्रमाण-पत्र हासिल किए बिना कारोबारी पुराने वाहनों का व्यापार नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आरटीओ ने ‘यूज्ड कार डीलर सर्टिफिकेट’ की व्यवस्था लागू कर दी है। आरटीओ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। आइए जानते है कौन कैसे ले सकता है ये सर्टिफिकेट…
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आरटीओ जिस तरह से नए वाहनों को खरीदने और बेचने के लिए डीलर सर्टिफिकेट जारी करता है। अब उसी तरह से सेकेंड हैंड वाहनों के खरीदने और बेचने को लेकर के भी डीलर को आरटीओ से डीलर को सर्टिफिकेट लेना होगा । जिसके बाद ही व्यवसाय लीगल माना जाएगा। बिना सर्टिफिकेट के ये बिजनेस लीगल नहीं होगा। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए डीलर को जीएसटी उद्यम रजिस्ट्रेशन सहित तमाम तरह की फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा। जिसके बाद आरटीओ से उसे कार्ड डीलर सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति ऐसे डीलर को अपनी यूज्ड कार बचेगा या फिर किसी डीलर से उसे खरीदेगा तो उसे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि वाहन डीलर को प्राधिकार प्रमाण-पत्र लेने के लिए परिवहन विभाग से जुड़े वाहन पोर्टल पर प्रारूप-29 (क) में आवेदन करना होगा। इसमें डीलर को अपना नाम, पता, कारोबार का स्थान, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर व ईमेल-आइडी उपलब्ध करानी होगी। इसमें 25 हजार रुपये शुल्क आनलाइन जमा होगा। आरटीओ कार्यालय में इसके लिए परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कक्ष संख्या-21 में इससे जुड़े कार्य किए जाएंगे।
बता दें कि, दून शहर, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश एवं विकासनगर आदि शहरों में पुरानी बाइक-स्कूटी व कार का बाजार पांव जमा चुका है। मुख्य सड़क से लेकर गलियों तक कार बाजार सज रहे। पुराने वाहनों की खरीद व बिक्री करने वाले आनलाइन बाजार भी मौजूद हैं। ऐसे में देहरादून आरटीओ ने शहर में चल रहे हैं सेकेंड हैंड कर की खरीद फरोख्त को व्यवस्थित करते हुए सर्टिफिकेट की व्यवस्था जारी कर दी है। इसके तहत अब शहर में सेकेंड हैंड वाहनों को खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को आरटीओ से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा।
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