Connect with us

‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी धामी सरकार, जानें क्या होंगे प्रावधान…

उत्तराखंड

‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी धामी सरकार, जानें क्या होंगे प्रावधान…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द  ही सख्त कानून करने वाली है। बताया जा रहा ह कि ये कानून विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए लाया जा रहा है। धामी सरकार सदन में ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी। जिसे 26 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में सदन में पेश करने की खबर है आइए जानते है इसके बारे में..

यह भी पढ़ें 👉  फरमान: राष्ट्रवादी सोच को दिया बढ़ावा,CM धामी ने दिया ये फरमान…

मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार की तर्ज पर अब धामी सरकार सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक ला रही है। ये कानून विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली करने को लेकर है। बताया जा रहा है कि बिल में उपद्रव में शामिल आरोपियों से किये जाने का प्रावधान किया गया है। नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। जिसके माध्यम से इन सभी मामलों की जांच कर आरोपियों से वसूली की जाएगी। इस विधायक को इस बार सदन में रखा जाएगा और इसको पारित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर: अभी बरसात से नहीं मिलेगी निजात, अलर्ट जारी…

गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। बताया जा रहा है कि धामी सरकार के बजट में गरीब,युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। सरकार सदन में 90 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारिया की है।

यह भी पढ़ें 👉  घटना: सड़क दुर्घटना मे दो भाईओ की मौत, परिवार मे कोहराम…

Latest News -
Continue Reading
Advertisement

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top