Connect with us

BREAKING: हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर कही ये बात, जाने…

उत्तराखंड

BREAKING: हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर कही ये बात, जाने…

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई 13 अगस्त की तिथि नियत की है।

जनहित याचिका में कहा गया कि जनवरी में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि 6 महीने के भीतर राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिए जाएंगे। फिर अप्रैल में भी कहा था कि चुनाव छः माह के भीतर करा लिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें 👉  इंडियन आर्मी में निकली एसएससी टेक भर्ती, बिना परीक्षा सीधे ऑफिसर पोस्ट पर सेलेक्शन

याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव के बयान रिकॉर्ड पर लेते हुए छः माह के भीतर चुनाव कराने को कहा था। परन्तु अभी तक सरकार ने चुनाव नही कराए गए और प्रसासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया।

मामले के अनुसार जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिकाओं व नगर निकायों का कार्यकाल दिसम्बर माह में समाप्त हो गया है।

यह भी पढ़ें 👉  रुद्रप्रयाग: जीआईसी सिद्धसौड़ में जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन

लेकिन कार्यकाल समाप्त हुए आठ माह बीत गए फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नही किया उल्टा निकायों में अपने प्रशासको का कार्यकाल बढ़ा दिया।

प्रशासक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसाशक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है। उस स्थिति में भी सरकार को छः माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। यहाँ इसका उल्टा है।

यह भी पढ़ें 👉  आईएसबीटी कारगी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार, भेजा जा रहा शासन

निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। लेकिन अभी तक चुनाव कराने का कर्यक्रम घोषित तक नही किया न ही सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। इसलिए सरकार को फिर से निर्देश दिए जायँ कि निकायों के शीघ्र चुनाव कराए जायँ।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top