Connect with us

उत्तराखंडः 5500 वाहन 01 अप्रैल से बन जाएंगे कबाड़ , जानें कारण…

उत्तराखंड

उत्तराखंडः 5500 वाहन 01 अप्रैल से बन जाएंगे कबाड़ , जानें कारण…

1 अप्रैल से प्रदेश में नया नियम लागू होगा। जिसके तहत प्रदेश में चल रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे।  इसके तहत पहले चरण में उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, निकायाें, परिवहन निगम, विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन 01 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 24 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार केन्द्र की मोदी सरकार ने देश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने  इसके तहत केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने या किराए पर वाहन लेने के लिए सरकार को 300 से 550 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत एक अप्रैल 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि प्राइवेट वाहनों के लिए यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित स्थलों के उपचार के लिए ₹461 करोड़ स्वीकृत, चारधाम मार्ग होगा और सुरक्षित…

बताया जा रहा है कि 15 साल पुराने जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल के आधार पर आगे बढ़वा लिए गए हैं, उनको भी स्वतः कैंसिल समझा जाएगा। नोटिफिकेशन में बताया गया कि ऐसे वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज करना होगा। केन्द्र सरकार का यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। इस संबंध में राज्यों को सूचना भेजी जा चुकी है।

यह भी पढ़ें 👉  टिहरी सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री धामी ने जताया शोक घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश…
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top