उत्तराखंड
उत्तराखंडः कृषि कार्य में हुए दुर्घटनाग्रस्त तो मिलेगा अब इतना मुआवजा…
उत्तराखंड में धामी सरकार एक्शन मोड में है। वन्य जिवों के हमले की मुआवजा राशि बढ़ाने के बाद अब इसी कड़ी में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर मुआवजा राशि बढ़ा दी है। किसानों को अब डेढ़ लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कई बड़े फैसले लिए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि किसानों के बच्चे कृषि के क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई कर पायें इस संबंध में योजना की आय सीमा 02 लाख रूपये को बढ़ाकर 03 लाख रूपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दुर्घटना की पात्रता 18-60 वर्ष को भी समाप्त कर दिया गया है अब कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर किसान को मुआवजा राशि दी जायेगी।
बताया जा रहा है कि पूर्व में किसानों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर मिलने वाले मुआवजा राशि एक लाख रूपये को बढ़ाकर अब डेढ़ लाख रूपये कर दिया गया है। इसके साथ ही दुर्घटना से अगर दो या एक हाथ, पैर से दिव्यांग होने पर किसानों को पूर्व में मिलने वाली राशि 60 हजार रूपये को एक लाख रूपये और एक अंग से दिव्यांग होने पर मिलने वाली राशि 30 हजार रूपये को 50 हजार रूपये कर दिया गया है।
बैठक में इसके साथ ही रामनगर में 25 दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्ताव के लिए सेल्फ फाइनेन्स पर सहमति प्रदान की गई। मंत्री ने लोकल उत्पाद जैसे मडुवा आदि की खेती को प्रोत्साहित करने तथा लोकल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये।उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियां प्रोफिट में हैं और मंडियों के माध्यम से किये जाने वाले विकास कार्यों तथा किसानों के लिए हितकारी योजनाओं हेतु बोर्ड के पास पर्याप्त बजट है।
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