उत्तराखंड
कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधित प्रस्ताव पर लगी मुहर, ये हुआ संशोधन…
Uttarakhand News: धामी सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए है। इसके तहत विधवा पुत्रवधू को बड़ी राहत दी गई है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक मुख्य रूप से कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। जिसके बाद अब विधवा पुत्रवधू मृतक आश्रित में शामिल किया गया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। आज सात अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें एक कर्मचारी मृतक सेवा संशोधित नियमावली भी है। जिसके बाद अब मृतक आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं अब विधवा पुत्रवधू को भी मिल सकेगी।
वहीं निजी वन अधिनियम में अब वित्तीय दंड का प्रावधान होगा। बताया जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत अब फारेस्ट में पेड़ काटने पर अब जेल नहीं होगी बल्कि दुगना जुर्माना भरना पड़ेगा। इस कैबिनेट बैठक में सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें