Connect with us

एसएसपी हरिद्वार ने 33 स्थानों पर किया MV एक्ट की धारा-183 की उपधारा 112 के तहत हाईवे पर स्पीड़ निर्धारण…

उत्तराखंड

एसएसपी हरिद्वार ने 33 स्थानों पर किया MV एक्ट की धारा-183 की उपधारा 112 के तहत हाईवे पर स्पीड़ निर्धारण…

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-183 की उपधारा 112 मे उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 (यथा संशोधित) के नियम -180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय/निकायों के क्षेत्रों के मार्गों पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा जनहित में निर्धारित की गयी है।

जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम करना है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशित क्रम में जनपद के देहात क्षेत्र में नगला इमरती चौक, पीरपुरा फ्लाई ओवर, अब्दुल कलाम चौक रुड़की एवं शहर क्षेत्र में शंकराचार्य चौक, शिवमूर्ती के पास एवं सर्वानंद घाट पर गति सीमा बोर्ड़ लगाये गये हैं इसके अतिरिक्त कुछ स्थान चिन्हित कर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड़ भी लगाये जा रहे हैं ।

यह भी पढ़ें 👉  टीचर डे: शिक्षक दिवस पर दिखा प्रतिद्वन्द, पढ़िए कंहा…

उक्त के सम्बन्ध में NHAI, परिवहन विभाग, PWD, राजस्व एवं अन्य विभागों द्वारा भी जनहित में अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  घटना: सड़क दुर्घटना मे दो भाईओ की मौत, परिवार मे कोहराम…

हरिद्वार पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वाहनों की निर्धारित की गई गति सीमा के अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों का संचालन करें तथा यातायात नियमों का पालन करें, पालन न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

यह भी पढ़ें 👉  फरमान: राष्ट्रवादी सोच को दिया बढ़ावा,CM धामी ने दिया ये फरमान…

उक्त वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होंगे

1-अग्निशमन वाहन
2-एम्बुलेंस
3-पुलिस वाहन
4-कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य व अर्ध्य सैन्य बल के वाहन
5-प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन में प्रयुक्त वाहन

Latest News -
Continue Reading
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top