उत्तराखंड
अब स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल तय…
New Rules: स्कूलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए नए नियम लागू होंगे। बताया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा एक में एडमिशन लेने के लिए आयु सीमा तय कर दी है। सभी बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी है। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश भी जारी कर दिए हैं।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कक्षा एक में प्रवेश की उम्र 6 साल तय की जाए। पूर्व के नियमों के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए 5 साल की उम्र पूरा करना ही पर्याप्त माना जाता था, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों आदि में 6 साल की उम्र के प्रावधान का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। अब इस नए बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शुरुआती दौर मेंबच्चों के सीखने की शक्ति और समझ को विकसित करने की सिफारिश करती है। पहले यानि मूलभूत चरण में सभी बच्चों जो 3 से 8 वर्ष के बीच के लिए पांच साल सीखने के अवसर होते हैं, जिसमें तीन साल की प्री-स्कूल शिक्षा और दो साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड-I और ग्रेड- II शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ानी जरूरी है।केंद्र ने राज्यों से पूर्व-स्कूली शिक्षा (DPSE) पाठ्यक्रम में दो साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है।
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