Connect with us

अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए नए नियम, जानें…

उत्तराखंड

अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए नए नियम, जानें…

Uttarakhand News: प्रदेश में अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए नए नियम बनाए जा रहे है। बताया जा रहा है कि अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा। साथ ही आयुर्वेदिक अस्पतालों का पंजीकरण आयुर्वेद कार्यालय में कराए जाएंगे। इतना ही नहीं प्रदेश में आयुर्वेदिक डायटिशियन का कोर्स भी शुरू किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने किया कैंचीधाम बाईपास का स्थलीय निरीक्षण, यात्रा सीजन से पूर्व कार्य पूर्ण करने के निर्देश

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड बोर्ड की अहम बैठक हुई है। बैठक में आयुर्वेदिक से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। तो वहीं कई सदस्यों की नियुक्ति भी की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में नए निर्णयों के तहत अब उत्तराखंड में आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  गणतंत्र दिवस को भव्य एवं गरिमामय बनाने हेतु देहरादून में सभी तैयारियाँ पूर्ण

इसके साथ ही क्षार सूत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, मर्म चिकित्सा सहायक, आयुर्वेदिक ब्यूटीकेयर, आयुर्वेदिक डायटिशियन आदि के कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई। इसी दौरान एलोपैथिक और होम्योपैथिक के अनुसार आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मिसिस्टो के लिए औषधि बिक्री हेतु लाइसेंस अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। गौरतलब है प्रदेश में आयुर्वेद के नाम पर बहुत कुछ बेचा जा रहा है ऐसे मे ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में मेधावियों को किया सम्मानित…
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top