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उत्तराखंड में 24 घंटे नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, अब ये आदेश हुआ जारी…

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उत्तराखंड में 24 घंटे नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, अब ये आदेश हुआ जारी…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में 30 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शराब की दुकानों के 24 घंटे खुले रखने के आदेश के बाद आबकारी विभाग का एक और आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में शासन ने साफ किया है कि किन दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए है। बताया जा रहा है कि राज्य के सभी ठेके 24 घंटे नहीं खुल सकते है। ये आदेश कुछ के लिए ही जारी हुए है।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है। बताया जा रहा है कि ये फैसला पर्यटन विभाग के फैसले के चलते लिया गया है। सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।

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बताया जा रहा है कि  उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

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