Connect with us

उत्तराखंड में स्कूल खोलने को शासन ने जारी की नई गाइडलाइन, इन नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल

उत्तराखंड

उत्तराखंड में स्कूल खोलने को शासन ने जारी की नई गाइडलाइन, इन नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल

देहरादून: उत्तराखंड में स्कूल खुलने का आदेश जारी हो गया है। राज्य में सात फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 12 वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसकी गाइडलाइन जरी कर दी गई है। गाइडलाइन अनुसार कोविड 19 संक्रमण में गिरावट के मद्दनेनजर सरकार ने यह निर्णय किया है। शुक्रवार को मुख्य सचिव एसएस संधु के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर एसओपी भी जारी कर दी।

यह भी पढ़ें 👉  फरमान: राष्ट्रवादी सोच को दिया बढ़ावा,CM धामी ने दिया ये फरमान…

यूं होगा संचालन
प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर फिलहाल रोक।
स्कूल में बाहरी लोगों की आवाजाही की सीमित रखा जाएगा।
एमडीए बनाने पर रोक रहेगी, लेकिन भोजनामाता नियमित रूप से आएंगी स्कूल।
लंच बाक्स लाने की अनुमति प्रधानाचार्य के विवेक पर
छात्रों को स्कूल लाने वाले निजी बस-वैन ड्राइवर-कंडक्टर का वैक्सीनेशन भी जरूरी।
पूरे स्कूलों का सेनेटाइजेशन जरूरी, कोविड 19 प्रोटोकाल का सख्ती से करना होगा पालन।

यह भी पढ़ें 👉  अच्छी खबर: स्थानीय लोगों को केदारनाथ मे हेली सेवा फ्री…

गौरतलब है कि अब तक सरकार ने केवल 10 से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी थी। जिसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार स्कूलों में पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। यानि भौतिक रूप से क्लासरूप में पढ़ाई के साथ-साथ शिक्षक मोबाइल या अन्य माध्यम से क्लास का लाइव प्रसारण भी करेंगे। इससे घर से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को भी लाभ मिल सकेगा। स्कूल में कार्मिकों और छात्रों को बिना मास्क पहने आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों को उनके अभिभावक की सहमति के बाद ही स्कूल आने की मंजूरी दी जाएगी। स्कूल खुलने के तीन दिन के भीतर यह सहमति लेनी होगी।

यह भी पढ़ें 👉  टीचर डे: शिक्षक दिवस पर दिखा प्रतिद्वन्द, पढ़िए कंहा…

Latest News -
Continue Reading
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top