Connect with us

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इस मामले में परिवहन निगम के दो अधिकारी तलब…

उत्तराखंड

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इस मामले में परिवहन निगम के दो अधिकारी तलब…

Uttarakhand News: उत्तराखंड हाईकोर्ट और परिवहन निगम से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परिवहन निगम द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी और वित्त नियंत्रक को तलब किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 10 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  टिहरी बांध विस्थापित परिवार को 15 साल बाद मिला अपना हक…

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में मंगलवार को परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी दयाकृष्ण पाठक व 15 अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। बताया जा रहा है कि मामले में पांच मार्च को उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर आदेश पारित किया था। आदेश के तहत कर्मचारियों को दी गई ग्रेच्युटी में से निगम कोई रिकवरी नहीं करेगा।

यह भी पढ़ें 👉  राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रुद्रप्रयाग को ‘स्टेट बेस्ट इलेक्ट्रोरल प्रैक्टिसेज अवॉर्ड–2026’ से नवाजा गया

बताया जा रहा है कि लेकिन निगम ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करते हुए जून 2022 में नया आदेश जारी कर उनसे रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए। अवमानना याचिका में कहा गया कि वित्त नियंत्रक व एमडी ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, इसलिए उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने आदेश जारी कर अब दोनों ही अधिकारियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी।

यह भी पढ़ें 👉  स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय का आठवां दीक्षांत समारोह संपन्न
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top